गांव में घर बनाना हुआ आसान! अब नक्शे का झंझट खत्म

अजमल शाह
अजमल शाह

उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण इलाकों में घर बनाने वालों को बड़ी राहत दी है। अब गांवों में 300 वर्ग मीटर तक के मकान के लिए नक्शा पास कराने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है।

योगी सरकार उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 को अब गांवों में भी लागू करने जा रही है, जिससे लाखों ग्रामीण परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा।

बिना परमिशन 2 मंजिल तक मकान! (लेकिन शर्तों के साथ)

नए नियमों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में जमीन मालिक अपनी आवासीय या कृषि भूमि पर 2 मंजिल तक का मकान बिना नक्शा पास कराए बना सकते हैं।

शर्त सिर्फ एक है निर्माण का इस्तेमाल केवल residential या agricultural purpose के लिए होगा। किसी भी तरह का commercial use allowed नहीं होगा।

सिर्फ गांवों के लिए लागू होगा नियम

यह सुविधा केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए है। शहरी इलाकों में अभी भी पुराने नियम लागू रहेंगे।

मतलब साफ है, “गांव में आज़ादी, शहर में अभी प्रक्रिया।”

जिम्मेदारी अब मालिक की

सरकार ने साफ कर दिया है कि सुरक्षित डिजाइन, स्ट्रक्चरल सेफ्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती इन सबकी पूरी जिम्मेदारी जमीन के मालिक की होगी
भविष्य में कोई तकनीकी समस्या आती है, तो सरकार या जिला पंचायत जिम्मेदार नहीं होगी।

निर्माण से पहले एक जरूरी काम

बिना परमिशन निर्माण की छूट है, लेकिन निर्माण शुरू करने से पहले जिला पंचायत को लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा।

इसका मकसद  प्रशासन के पास रिकॉर्ड रहे, अवैध निर्माण और विवाद से बचाव।

अब जिला पंचायत भी करेगी Online Map Approval

शहरी प्राधिकरणों की तरह अब जिला पंचायत भी नक्शे ऑनलाइन पास करेगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी पूरे प्रदेश में एक समान Building Bye-Laws लागू होंगे।

योगी सरकार का यह फैसला ग्रामीण यूपी के लिए ease of living को बढ़ाने वाला कदम है। कम कागजी झंझट, कम खर्च, और ज्यादा सुविधा लेकिन जिम्मेदारी पूरी तरह आपकी।

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